सीवान में दोहरे हत्या कांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
*पत्नी एवम बेटी की हत्या के जुर्म में हुई सजा
श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान (बिहार):
एडीजे 8 शशि भूषण कुमार की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 15 हजार रुपये के अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2021 को 11.30 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टडवां गांव की सोनू कुमारी उर्फ साक्षी यादव ने पुलिस को बयान देकर अपने पिता शिवाकांत यादव उर्फ राजू यादव को इस घटना के लिए आरोपित किया था।
जिसमें आरोपी ने सूचिका की मां रीता देवी एव उसकी बहन निकी कुमारी को लोहे के रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी ।इस घटना में सुचिका भी घायल हो गई थी।
न्यायालय ने विचारण के दौरान सुचिका के पिता शिवाकांत यादव उर्फ राजू को पत्नी एवम बेटी की हत्या का दोषी ठहराया तथा उक्त जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । सजा के साथ पन्द्रह हजार रुपए के अर्थ दंड के भुगतान का भी आदेश दिया है।
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