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सीवान एसपी ने नौतन थानाध्‍यक्ष राहुल भारती को किया निलंबित, अडियो वायरल मामले में हुई कार्रवाई - श्रीनारद मीडिया
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सीवान एसपी ने नौतन थानाध्‍यक्ष राहुल भारती को किया निलंबित, अडियो वायरल मामले में हुई कार्रवाई

सीवान एसपी ने नौतन थानाध्‍यक्ष राहुल भारती को किया निलंबित, अडियो वायरल मामले में हुई कार्रवाई

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श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

सीवान पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने नौतन थानाध्‍यक्ष राहुल भारती का अडियो वायरल होने मामले की जांच कर मामला सही पाये जाने पर निलंबित कर दिया है। पुलिस कप्‍तान के इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

बताते चले कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-02, मैरवा, सिवान द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-297/ सदर-02. दिनांक-08.06.24 के माध्यम से सूचित किया गया है कि दिनांक-08.06.2024 समय करीब 08:00 बजे प्रातः एक लिंक प्राप्त हुआ जिसमें आडियों में दो व्यक्तियों के द्वारा आपस में बातचीत करनें का वार्तालाप सुनाई दिया। प्राप्त आडियों क्लिप की जॉच स्वंय नौतन थाना जाकर किया।

जॉच के क्रम में नौतन थानाध्यक्ष, पु०अ०नि० राहुल भारती से प्राप्त ऑडियों के बारे में पुछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह मेरा ही ऑडियो है। ऑडियो क्लिप में एक तरफ नौतन थानाध्यक्ष एवं दूसरे तरफ चिकू सिंह, सा०-खलवा, पो०-साहपुर, थाना-नौतन है। आगे पु०अ०नि० राहुल भारती, थानाध्यक्ष, नौतन थाना द्वारा बताया गया कि यह ऑडियों क्लिप दिनांक 30.04.2024 के शाम समय करीब 07:30 बजे का है। पूछताछ के क्रम में थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि उसको डाटने के क्रम में इस तरह का भाषा का प्रयोग किया है। प्राप्त ऑडियों क्लिप में पु०अ०नि० रा राहुल भारती, थानाध्यक्ष, नौतन थाना द्वारा माननीय विधायक / जिला परिषद / मुखिया एवं जनप्रतिनिधि को पूर्व में मारने-पीटने की बात को बोला गया है।

इसके अलावा इनके द्वारा बोला गया है कि तुमलोगो को झूटा केस में फँसाकर किसी न किसी तरह जेल भेज देंगे। नौतन थाना के पु०अ०नि० सह थानाध्यक्ष राहुल भारती के द्वारा इस तरह का वार्तालाप करना इनकाउंटर कर देने, आर्म्स एक्ट में फँसाकर जेल भेज देने, टारगेट में रखना एवं बिना गलती के भी किसी न किसी माध्यम से नाम फँसा देने की धमकी देना विधि अनुकुल / योग्य पुलिस पदाधिकारी का कार्य प्रतीत नहीं होता है। थानाध्यक्ष जैसे एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह का किया गया यह कृत्य जनप्रतिनिधि के संबंध में अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना इनके मनमानेपन, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है। अबतक के प्रारंभिक जाँच में पु०अ०नि० सह थानाध्यक्ष, राहुल भारती को दोषी पाया गया है।

अतएव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-02, मैरवा, सिवान का कार्यालय पत्रांक-297
/ सदर-02, दिनांक-08.06.24 के आधार पर पु०अ०नि० राहुल भारती, थानाध्यक्ष, नौतन थाना, सिवान को उक्त आरोप के लिए तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया जाता है, एवं आरोप प्रारूप गठित कर विभागीय जॉच (कार्यवाही) प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र, सिवान होगा। तद्नुसार संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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