*पॉक्सो की विशेष अदालत ने दुष्कर्मियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
* 10- 10 हजार रुपये के अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश
* कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपये बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत भुगतान का भी दिया आदेश
श्रीनारद मीडिया, डा0 विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):
बिहार के सीवान जिले की पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत ने दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत नामजद तीन आरोपियों को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुरहाट थाना क्षेत्र के भेड़वनिया ग्राम निवासी तेरस बैठा का पुत्र राजु बैठा,राजकुमार एवम सुमन कोइरी ने अपने ही गावँ के एक काल्पनिक नाम गुड़िया कुमारी14 वर्ष के साथ 20 मई 2020 को बारी बारी से जबरन दुष्कर्म किया।
यह घटना तब हुई जब वह घास काटने गयी हुई थी। पीड़िता ने घटना की जानकारी घर आकर अपनी मां को बताई।जिसके बाद महिला थाने में इसकी प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर दर्ज करायी गयी।
न्यायालय ने विचारनोपरांत तीनों को दुष्कर्म का दोषी ठहराया तथा उक्त सजा सुनाई।न्यायालय ने अपने आदेश में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये के क्षतिपूर्ति का भुगतान का भी आदेश दिया है ।
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