राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निकाय के दोनों चरण के मतदान को किया स्थगित
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
राज्य निर्वाचन आयोग, पटना ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारी-सह
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को समादेश याचिका संख्या 12514/2022 (सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2022 को पारित आदेश के संबंध में नगर निकाय के होने वाले 10 व 20 अक्टूबर के चुनाव को तत्काल स्थगित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर कहा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या 12514/2022 (सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) एवं अन्य समरूप वादों में पारित न्यायादेश की कंडिका 135 में आदेशित है कि
(i) Respondent No. 4, namely The Secretary, State Election Commission, to carry out the elections only by immediately re-notifying the seats reserved for the OBC Category treating them as general cat egory seats. Our direction, similar in nature, is based on the dictum of Hon’ble the Supreme Court.
उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन,
2022 की प्रक्रिया / तैयारी में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होने के फलस्वरूप प्रथम चरण के दिनांक 10.10.2022 एवं द्वितीय चरण के दिनांक 20.10.2022 के मतदान को तत्काल स्थगित किया जाता है तथा स्थगित निर्वाचन/ मतदान की अगली तिथि पुनः कालक्रम में संसूचित किया जायेगा। पत्र में अनुरोध किया है कि निर्वाची पदाधिकारी एवं अभ्यर्थी सहित सभी संबंधित को उक्त आशय से संसूचित करने को कहा है।
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