हाकिमों की मनमानी पर रोक ! नीतीश सरकार ने कार्यालय परिचारियों के इधर-उधर ‘ट्रांसफऱ’ पर लगाई रोक…सभी विभागों के लिए जारी हुआ आदेश
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
बिहार के कार्यालय परिचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है. नीतीश सरकार ने सूबे के सभी कार्यालय परिचारियों के लिए बड़ी राहत दी है. अब कोई विभाग इन सरकारी सेवकों को दूसरे जिले में ट्रांसफऱ नहीं कर सकता. लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सरकार ने सभी विभागों के प्रधान को स्पष्ट आदेश दिया है. इस आदेश के बाद कोई भी विभाग कार्यालय परिचारी को दूसरा जिला-अनुमंडल या प्रखंडों में स्थानांतरित नहीं कर सकता. स्थानांतरण पर रोक
सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 मई को कार्यालय परिचारियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. सभी विभागों के प्रधान सचिव-सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कार्यालय परिचारी के पद पर कार्यरत्त कर्मियों को काफी कम वेतन मिलता है.
लिहाजा इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने से काफी असुविधा होती है. साथ ही नए स्थान पर उनके सामने आवास की कठिन समस्या आ खड़ी होती है. लिहाजा इन लोगों को विशेष प्रशासनिक कारणों को छोड़कर जैसे.. पद समाप्त होने पर, ही एक सथान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करें. आवेदन के आधार पर किया जा सकता है स्थानांतरण
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र मे निदेश दिया है कि यदि कोई कार्यालय परिचारी सचिवालय में कार्यरत है वैसी स्थिति में वह वहीं काम करेगा. यही स्थिति अनुमंडल और प्रखंडों में भी लागू होगा. अगर कोई कर्मी स्वास्थ्य या मनोवांछित आधार पर आवेदन देता है तब उस आवेदन के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई की जायेगी.
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