सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दी बड़ी राहत,कैसे?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं।कोर्ट ने कहा कि इससे न केवल गांधी का लोगों के बीच रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।
सुनवाई में क्या दलीलें दी गई?
राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की थी। वहीं, पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने सजा के पक्ष में कई दलीलें दी।
- सिंघवी- राहुल ने जिनका नाम लिया, उन्होंने केस नहीं किया। यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं। लेकिन समस्या तो सिर्फ भाजपा से जुड़े लोगों को हो रही है।
- सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया।
- सिंघवी- मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे।
- पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान राहुल का बयान पढ़ा- सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? और ढूंढोगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे।
- जेठमलानी- क्या यह एक पूरे वर्ग का अपमान नहीं है? पीएम मोदी से राजनीतिक लड़ाई के चलते मोदी नाम वाले सभी लोगों को बदनाम कर रहे हैं।
- कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी। जिसके बाद अधीर रंजन ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।क्या कुछ बोले अधीर रंजन?
अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलना सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा,हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है और उनसे अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के बाद लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाए। हम चाहते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलें।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान उचित नहीं था और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।
- पीठ ने कहा कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया, ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
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