सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जज के खिलाफ नहीं एक्शन ले पायेंगे लोकपाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जज के खिलाफ नहीं एक्शन ले पायेंगे लोकपाल

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:


सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक मौजूदा हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे “बहुत परेशान करने वाला” बताते हुए इस आदेश को स्थगित कर दिया।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर उनके जवाब मांगे हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की थी। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका भी शामिल हैं।

यह भी पढ़े

पटना में फिर फायरिंग, पिस्टल की नोक पर ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की कोशिश

पाकिस्तानी एजेंट से भागलपुर के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सामने आया कनेक्शन, जाली नोट के साथ गिरफ्तार

Uniform Civil Code के बाद धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला

पहले फोन पर बात करने का किया नाटक, मौका मिलते ही बाइक लेकर हुआ फरार, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

पुलिस अधीक्षक, सारण ने  मुफ्फसिल थाना का किया  वार्षिक निरीक्षण  

खगड़िया में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, सोएं अवस्था में अपराधियों ने उतारा मौत के घाट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी- भाजपा

Leave a Reply

error: Content is protected !!