किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए कर्मचारी ज़ोर नहीं दे सकता- सुप्रीम कोर्ट.
किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए कर्मचारी ज़ोर नहीं दे सकता- सुप्रीम कोर्ट. श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण या स्थानांतरण न करने पर जोर देना कर्मचारी का अधिकार नहीं है, बल्कि आवश्यकता को देखते हुए नियोक्ता स्थानांतरण के मुद्दे पर निर्णय ले…