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सिविल सेवा अभ्यर्थियों को पसंद के कैडर चुनने का अधिकार नहीं-सुप्रीम कोर्ट.

सिविल सेवा अभ्यर्थियों को पसंद के कैडर चुनने का अधिकार नहीं-सुप्रीम कोर्ट. श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सर्विसेज परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को अपनी पसंद या अपने गृह राज्य के कैडर के आवंटन का कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा…

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