भारतीय संविधान ने अदालतों के लिए मूक दर्शक की भूमिका तय नहीं की : सुप्रीम कोर्ट

भारतीय संविधान ने अदालतों के लिए मूक दर्शक की भूमिका तय नहीं की : सुप्रीम कोर्ट श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क भारतीय संविधान में अदालतों को मूक दर्शक बनने की परिकल्पना नहीं की गयी है, वह भी तब जब कार्यकारी नीतियों द्वारा नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो. यह टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट…

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