विवाह के बहाने महिला से संबंध बनाने पर अकेले पुरुष दोषी नहीं-हाई कोर्ट.
विवाह के बहाने महिला से संबंध बनाने पर अकेले पुरुष दोषी नहीं-हाई कोर्ट. श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एक पुरुष, जिसने एक विवाहित सहमति से शादी करने के बहाने शारीरिक संबंध बनाए हैं, ऐसे मामले में उसे अकेले को पूरी तरह से दोषी नहीं माना जा…