घृणास्पद भाषणों और गलत बयानी के बीच अंतर है-सुप्रीम कोर्ट

घृणास्पद भाषणों और गलत बयानी के बीच अंतर है-सुप्रीम कोर्ट श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें सार्वजनिक मंच से नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये बयान…

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