हिमाचल प्रदेश में लडकियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष क्यों की गई?
हिमाचल प्रदेश में लडकियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष क्यों की गई? श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क हिमाचल प्रदेश (HP) विधानसभा ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिये न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और…