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नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में चार अभियुक्तों को दस साल सश्रम कारावास, दो लाख रुपये का जुर्माना - श्रीनारद मीडिया

नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में चार अभियुक्तों को दस साल सश्रम कारावास, दो लाख रुपये का जुर्माना

नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में चार अभियुक्तों को दस साल सश्रम कारावास, दो लाख रुपये का जुर्माना

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

झारखंड :  दुमका की एक अदालत ने नक्सलियों को हथियार पहुंचाने के मामले में चार लोगों को दोषी करार देकर दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी दोषियों को दो लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी फैसला सुनाया है। दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत में मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने बाबुजन हेम्ब्रम, नेल्सन हेम्ब्रम, गोविन्द हेम्ब्रम और बाबुराम टुडू को दोषी करार दिया।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास
अदालत ने सभी आरोपियों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए)/35 के तहत दस साल के कारावास और 25 हज़ार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं सीएलए एक्ट की धारा 17(1) के तहत छह माह के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा 4 के तहत दस साल के कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। वहीं एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा 5 के तहत दस साल के कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सरकार की ओर से 15 गवाह पेश किए गए इस मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने पैरवी की और बहस में हिस्सा। मामले में सरकार की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। प्रभारी लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार काठीकुंड के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजीत मिंज के बयान पर काठीकुंड थाना में कांड संख्या 45/2018 दर्ज की गयी थी। जिसमें इन चारों दोष सिद्ध आरोपियों के साथ सहदेव राय उर्फ ताला दा समेत पांच आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया गया था।

हालांकि बाद में जनवरी 2019 में दुमका जिले शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के छातुपाड़ा जंगल में दर्जनों नक्सली मामले में शामिल दस लाख का इनामी हार्डकोर सहदेव राय उर्फ ताला दा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था । इससे पहले 20 नवम्बर 2018 को छापामारी के दौरान पुलिस ने दोष सिद्ध चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जिला पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने ताला दा के दस्ते में शामिल गिरफ्तार चारों नामजद आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद किए।

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