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सीवान में हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास

सीवान में हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास
* दस हजार रुपये का अर्थ दंड का भी आदेश

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श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):


एडीजे रामायण राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹10000 के भुगतान का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुर थाना कांड संख्या 152/13 दर्ज कर सूचक भद्रासन पंडित ने आरोप लगाया कि थाना क्षेत्र के भेड़वानीय निवासी विमल पंडित ने उसके भाई कपिल देव पंडित पर तेजधार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।

यह घटना तब हुई जब भग्रासन पंडित अपने भाई कपिल देव पंडित के साथ 1 अगस्त 2013 को संध्या 7 बजे शौच करने के लिए गांव से बाहर गए हुए थे। न्यायालय ने विचारों प्रांत आरोपी विमल पंडित को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

 

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