न्यायालय ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
श्रीनारद मीडिया, सुबाष शर्मा, सीवान (बिहार):
अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम शशि भूषण कुमार के अदालत ने हत्या मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर आजीव कारावास की सजा सुनाई है । सीवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र के पकवलिया गांव निवासी मदन शर्मा पिता स्वर्गीय गणेश शर्मा ने कांड संख्या 473/2014 बड़हरिया थाना में दर्ज कराया था। जिसमे मदन शर्मा ने बताया था कि मेरा 26 वर्षीय पुत्र संदीप शर्मा 6:30 बजे शाम रात्री शौच कर लौट रहा था
। इसी दौरान मेरे घर से 100 गज की दूरी पर पहले से जान मारने की नियत से घात लगा कर रामानन्द मांझी, शेरा मांझी दोनों पकवलिया निवासी ने मेरे पुत्र जो भुजारी से मारकर जख्मी कर दिए।
जख्म गर्दन और सीना पर लगा। स्थानीय लोग सदर अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते मे दम तोड़ दिया।
इस मामले में शशि भूषण कुमार अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम ने शनिवार को शेरा मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुना दिया है। पूर्व में रामानन्द मांझी का विचारण हो चुका है, वर्तमान में शेरा मांझी का विचारण करते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से अच्छेलाल यादव और बचाव पक्ष से धर्मनाथ सिंह अधिवक्ता मौजूद थे।
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