जिलाधिकारी ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण, मेगा मार्ट एवं माॅल को सील करने का निर्देश
•कंटेनमेन्ट ज़ोन में नियमों का कड़ाई से पालन कराएं
•संक्रमण के प्रसार को रोकने में बचाव हीं कारगर उपाय है
श्रीनारद मीडिया, पंकज मिश्रा,छपरा (बिहार):
छपरा। जिलाधिकारी डाॅ निलेश रामचन्द्र देवरे के ने पूर्व में छपरा नगर निगम क्षेत्र एवं सदर प्रखंड, सोनपुर नगर पंचायत क्षेत्र एवं सोनपुर प्रखंड तथा दिघवारा नगर पंचायत क्षेत्र एवं दिघवारा प्रखंड के सभी दुकानों एव व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रविवार एवं सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया था। इन क्षेत्रों में कोविड संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए यह निदेश दिया गया था। जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया था कि इस अवधि में केवल दवा दुकान, दूघ, रसद-सामग्री, फल-सब्जी, विनिर्माण सामग्री की दुकान, औधौगिक प्रतिष्ठान तथा रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय (केवल होम डिलीवरी के लिए) कोविड प्रोटोकाॅल के अनुपालन की शर्ते पर खुलेंगी। रविवार एवं सोमवार की बंदी का आदेष इन क्षेत्रों में आगामी 15 मई तक लागू रहेगा।
मेगा मार्ट व शॉपिंग मॉल को सील करने का निर्देश:
सोमवार को जब जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूर्व में घोषित किये गये कंटेनमेंट जोन एवं छपरा शहर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर स्वयं निरीक्षण किया गया तो कई मार्ट एवं माॅल खुले हुए पाये गये। इसमें कुछ तो कंटेनमेंट जोन में खुले पाये गये। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी सदर अंचल, छपरा को इन मार्टों को तुरंत सील करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी के निदेष पर अंचलाधिकारी सदर के द्वारा साहेबगंज स्थित सिद्वांता माॅट एवं मौना बाजार स्थित वी-बाजार, सलेमपुर चैक स्थित रिलायंस ट्रेड्स एवं गुदरी चौक के पास डब्लू मार्ट सहित सभी मार्टों को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया।
कंटेनमेन्ट जोन में नियमों का कड़ाई से करें पालन:
जिलाधिकारी के द्वारा कंटेनमेंट जोन में कड़ाई रखने एवं संध्या तक निश्चित रुप से मजबूत बाॅस-बल्ला से चिन्हित सभी कंटेनमेंट जोने को पूरी तरह से बंद कर देने का निदेश उप नगर आयुक्त को दिया गया ताकि उस जोन में आमजनों की आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगायी जा सके।
जिलाधिकारी के द्वारा छपरा शहरी क्षेत्र में कोरोना से लोगों को सचेत एवं जागरुक रहने के लिए सघन माईकिंग कराने का निदेष दिया गया था परन्तु दिये गये आदेष के अनुरुप माईकिंग नहीं कराने तथा कंटेनमेंट जोेन बनाने में घटिया किस्म का बाॅस का प्रयोग करने पर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त एवं सीटी मैनेजर से स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया।
संक्रमण के प्रसार को रोकने में बचाव हीं कारगर उपाय है:
जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में बचाव हीं कारगर उपाय है। लोग जिला प्रषासन द्वारा जारी गाईड लाईन का अनुपालन करें। एक जगह पाँच से अधिक संख्या मे इकट्ठा नहीं होनेा है। बहुत जरुरी पड़ने पर हीं घर से बाहर निकले। फल-सब्जी ठेला पर से हीं खरीदें, मंडी में नहीं जायँ। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरुर लगाये, दो गज दूरी बना कर रखें, समय-समय पर हाथों को धोते रहें और सेनिटाइजर का प्रयोग करें।
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