नवादा में उत्पाद न्यायालय ने दो शराब माफिया को सुनाई एक लाख के जुर्माने के साथ सात साल की कारावास
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
बिहार के नवादा में द्वितीय उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने शुक्रवार को नवादा के दो शराब माफियाओं को 7 वर्षों का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।बता दें कि, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद ईश्वरी प्रसाद शर्मा के बहस के बाद आरोपियों को यह सजा सुनाई गई।
उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि नवादा जिले के पकरी बरामा थाने के दत्तरौवल गांव के निवासी अकलेश यादव तथा संटू यादव को 9 फरवरी 2023 को कार में 63 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली तो उनके कार से शराब बरामद किए गए। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
विशेष अभियोजक उत्पाद ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए दोनों शराब माफियाओं को 7 वर्षों का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई ।
अभियोजन के संचालन में अपर लोक आयोजक किशोर कुमार रोहित ,राजेश कुमार सिन्हा ,उदय कुमार ने अभियोजन के संचालन में सहायता प्रदान की है। बहुत ही कम समय में सजा सुनाने के मामले में उत्पाद विभाग ने अभियोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
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