कानून ‘INDIA’ के इस्तेमाल पर रोक लगाता है,कैसे?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
कानून के मुताबिक, भारत में नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय ‘निर्वाचन सदन’ में आवेदन जमा करना होता है। आवेदन मिलने पर चुनाव आयोग उसकी जांच करता है और अगर उचित लगता है तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है. पंजीकरण के बाद राजनीतिक दल को एक चुनाव चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दल के विपरीत, गठबंधन के नाम के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन में लौटकर यदि वे किसी संस्था, वेबसाइट, कंपनी या संगठन को “INDIA” नाम से पंजीकृत करने की योजना बनाते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्हें ‘INDIA’ शब्द के पहले या बाद में शब्द जोड़ना होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार, यह हमारे देश का नाम है। यह समझने के लिए कि वे पंजीकरण क्यों नहीं कर सकते, ‘प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950’ की जांच करना आवश्यक है।
कुछ नाम, प्रतीक और चिह्न कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं किए जा सकते। अधिनियम में 20 ऐसी संस्थाएँ सूचीबद्ध हैं जिनका उपयोग पंजीकरण के लिए नहीं किया जा सकता है। अब कोई सोच सकता है कि इंडिया टीवी, एनडीटीवी इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया हैं तो गठबंधन के नाम से क्या दिक्कत है? आप ‘भारत’ के साथ नाम दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते उसके पहले या बाद में कोई शब्द हो। ‘इंडिया टीवी’ का रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, लेकिन ‘इंडिया’ नाम के मीडिया हाउस का रजिस्ट्रेशन असंभव है।
इसी तरह, आप ‘भारत’ शब्द का उपयोग करके किसी भी नाम को पंजीकृत नहीं कर सकते। इसके अलावा, अधिनियम भारत के किसी भी राज्य चिह्न या प्रतीक को पंजीकृत करने पर रोक लगाता है। कानून यह भी कहता है कि पंजीकरण के लिए ‘रिपब्लिक’ या ‘सरदार-ए-रियासत’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
यही कारण है कि जब अर्नब गोस्वामी ने अपने मीडिया हाउस का नाम ‘रिपब्लिक’ घोषित किया, तो उन्हें अदालत जाना पड़ा। अर्नब ने मीडिया हाउस के लिए रिपब्लिक नेटवर्क, अंग्रेजी चैनल के लिए ‘रिपब्लिक वर्ल्ड’ और हिंदी चैनल के लिए ‘रिपब्लिक भारत’ नाम रखा।
इन नामों और प्रतीक चिन्हों का नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन
जिन 20 नामों, प्रतीकों और चिह्नों को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है उनमें संयुक्त राष्ट्र की मुहर, डब्ल्यूएचओ का नाम, प्रतीक या मुहर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत देश या उसके किसी राज्य या सरकारी संगठन का नाम, प्रतीक या मुहर, नाम या राष्ट्रपति-राज्यपाल की मुहर, कोई भी नाम जो सरकार या सरकारी संस्थानों से संबंधित प्रतीत होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, राजभवन, महात्मा गांधी या भारत के किसी भी प्रधान मंत्री का नाम या तस्वीर (के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है) शामिल हैं।
किसी भी सरकारी सम्मान या पदक का नाम-चिह्न, ‘अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन’ का नाम, चिह्न या मुहर, ‘इंटरपोल’ शब्द, ‘का नाम, प्रतीक और मुहर’ विश्व मौसम विज्ञान संगठन’, ‘ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ का नाम, प्रतीक और मुहर, ‘अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी’ का नाम, प्रतीक और मुहर, ‘अशोक चक्र’ और ‘धर्म चक्र’ जैसे नाम या उनके चित्र, संसद-विधान सभा या किसी न्यायालय का नाम-चित्र-चिह्न, ‘रामकृष्ण मठ’ या ‘रामकृष्ण मिशन’ का नाम-चिह्न, ‘शारदा मठ’ या ‘रामकृष्ण शारदा मिशन’ का नाम-चिह्न, और ‘भारत स्काउट्स एंड गाइड्स’ का नाम, प्रतीक और मुहर है।
कानून कहता है कि सूची में से किसी भी चीज़ का उपयोग किसी संगठन, संस्था, कंपनी या समूह को पंजीकृत करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ट्रेडमार्क या डिज़ाइन ऊपर वर्णित प्रकारों में से एक नहीं हो सकता है, उदाहरण के लिए, अशोक चक्र या राष्ट्रीय ध्वज, और पेटेंट नहीं कराया जा सकता है।
18 जुलाई को विपक्षी नेताओं की जब मीटिंग शुरू हुई तो गठबंधन के नए नाम को लेकर चर्चा होने लगी। नीतीश कुमार इस बात पर अड़े थे कि गठबंधन का नाम इंडिया न हो। नाम कुछ ऐसा हो जिसमें इंडियन लगा हो। नीतीश कुमार का कहना था कि इंडिया नाम होने से बाद में ये कानूनी पचड़े में फंस सकता है।
कुछ लोग अदालत भी जा सकते हैं। सुझाव के लिहाज से नीतीश कुमार ने इंडियन में फ्रंट या फिर इंडियन मेन अलायंस नाम रखने का सुझाव दिया।पर बैठक में मौजूद अधिकतर लोग इंडिया नाम के पक्ष में थे। इस नए नाम के सूत्रधार को लेकर भी दो मत सामने आ रहे हैं।
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ये नाम उन्होंने रखा है। आम आदमी पार्टी के लोग इसमें अपनी अहम भूमिका बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत इसे राहुल गांधी का क्रिएशन बता रही हैं।
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