नियुक्त शिक्षकों के अधिसूचित स्थानांतरण नियमावली में है व्याप्त त्रूटियां : विधान पार्षद केदार नाथ पांडेय
शिक्षक संघ नेता ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर त्रूटि को सुधारने का किया मांग
श्रीनारद मीडिया, मनोज तिवारी, छपरा (बिहार):
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडेय सदस्य बिहार विधान परिषद एवं प्रभारी महासचिव विधायक मोहन ने संयुक्त बयान में कहा है कि शिक्षा विभाग में विभाग की अधिसूचना संख्या- 875 दिनांक -7/6/2021 के द्वारा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा पंचायती राज संस्थानों के अधीन नियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में एक स्थानांतरण नियमावली अधिसूचित किया सेवा शर्ते नियमावली के आलोक में अधिसूचना इस नियमावली में कतिपय अस्पष्टता मौजूद है और किंचित कमियां दिखाई पड़ रही है जैसे छठे चरण के नियोजन तक के लिए विज्ञापित पदों का स्थानांतरण से बाहर कर दिया गया है। साथ ही स्थानांतरित होने वाले महिला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों की वरीयता निर्धारण के संबंध में भी कुछ भ्रांति दिखाई पड़ रही है साथ ही दिव्यांश शिक्षकों को उन्हीं पद पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था है जिस पद पर दिव्यांग कोटे में उनकी नियुक्ति हुई है । बहुत सारे दिव्यांग शिक्षक मेघा के आधार पर सामान्य पद में नियुक्त हो गए हैं उनको स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल पाएगा । पारस्परिक रूप से स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को कम सुविधाएं मिल पाएगी। वे स्थानांतरण से वंचित रह जाएंगे जबकि शिक्षक संगठनों की मांग रही है की महिलाएं दिव्यांग और अन्य शिक्षकों को अपने परिवार के पास पहुंचने की सुविधाएं प्राप्त हो ताकि कम वेतन पर परिवार के साथ रहने में और मानसिक तनाव से मुक्त होने में उन्हें सुविधा हो सके।
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इन बिंदुओं पर और स्पष्टता के लिए और अनापत्ति प्रमाण पत्र की कठिनाई के परिहार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सुधार की मांग की है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ शिक्षकों को मिल सके।
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