बिहार में लंबे समय से सरकारी कर्मियों-अफसरों के प्रमोशन पर लगी है रोक
श्रीनारद मीडिया, राकेश सिंह, स्टेट डेस्क:
बिहार में लंबे समय से सरकारी कर्मियों-अफसरों के प्रमोशन रोक लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है,लिहाजा प्रोन्नति लंबित है। सूबे के कर्मियों के प्रमोशन पर लगी रोक पर सरकार ने एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल, बिहार सचिवालय सेवा संघ के महासचिव प्रशांत कुमार ने राज्य की सेवाओं में दी जाने वाली प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने के संबंध में पत्र लिखा था.
बिहार सचिवालय सेवा संघ के पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव की तरफ से पत्र भेजा गया है . उसमें कहा गया है कि सिविल अपील जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य तथा बिहार से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2022 को आदेश पारित किया था. जिसमें प्रोन्नति देने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया है. बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में राज्य की सेवाओं में प्रोन्नति शुरू करने के लिए अनुमति देने तथा सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को हटाने के लिए आई.ए. दाखिल किया गया है।
सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद ही होगा प्रमोशन
बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से राज्य से जुड़े सभी मामलों को निष्पादित करने का अनुरोध भी किया गया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति के बाद ही राज्य सरकार आगे की कार्रवाई कर सकेगी. यानी बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है,प्रमोशन नहीं होगा। बता दें, प्रमोशन बाधित रहने से बड़ी संख्या में पद खाली हैं. खाली पद होने की वजह से अधिकांश विभागों में कामचलाऊ व्यवस्था के तहत कार्य लिये जा रहे हैं।
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