सीवान में दुर्गा पूजा चार पहिया तीन पहिया वाहन से आ रहे हैं घुमने तो हो जाए सावधान , वाहनों के विभिन्न मार्गो में जाने पर लगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक रहेगा लागू
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रदालुओं दर्शकों जनहित के महेनजर सुगम एवं सुचारू यातायात अवस्था बनाये रखने के लिए प्रशासन के विभिन्न शर्तों का पालन अनिवार्य है। जिला प्रशासन ने सिवान वासियों से अपिल किया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करते एवं कराते हुए सुचारू / सुगम यातायात व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने का अपील किया है। यह प्रतिबंध 21 अक्टूबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। भारी वाहनों को रात्रि 9 बजे से रात्रि 2 बजे विभिन्न मार्गों में प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं चार चक्का / ऑटो / ई-रिक्शा वाहन को संध्या 03:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक इन क्षेत्रों में जाना वर्जित रहेगा।
अगर आप दुर्गा पूजा की मेला चार पहिया या तीन पहिया वाहन से घुमने आएंगे तो आपको पुलिस शहर में प्रवेश नहीं करने देगी। पढ़े किन किन क्षेत्राें में प्रवेश है वर्जित -‘
भारी वाहन 09:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक इस क्षेत्र में प्रवेश रहेगा वर्जित
1. दरोगा राय कॉलेज मोड से पूरब रोड में जाना वर्जित
2 आन्दर पूल उतर से डी ए वी मोड़ से जाना वर्जित
3.कोलकाता बिरियानी मोड़ से उत्तर बाबुनिया रोड में जाना वर्जित
4 चमड़ा मंडी रोड से पश्चिम चिकटोली मोड़ जाना वर्जित
5. तरवारा मोड़ से पश्चिम शहर आना में वर्जित
6. फतेहपुर बाईपास मोड़ से दक्षिण शहर में जाना वर्जित
7. पुलिस लाईन से दक्षिण गोपालगंज मोड़ की ओर जाना वर्जित
चार चक्का / ऑटो / ई-रिक्शा वाहन समय 03:00 बजे संध्या से 01:00 बजे रात्रि तक इन क्षेत्रों में जाना रहेगा वर्जित
1. सुदर्शन चौक मोड़ से पूरब शहर की और जाना वर्जित
2. गोपालगंज मोड़ से पश्चिम ललित बस स्टैण्ड एव पूरब दाहा नदी की और जाना वर्जित
3. मालवीय चौक से दक्षिण शहर की ओर जाना वर्जित
4. फतेहपुर मोड़ से दक्षिण शहर की और जाना वर्जित
5. पी०देवी मोड़ से पश्चिम शहर की ओर जाना पर्जित
6. चमड़ा मंडी रोड से पश्चिम चिकटोली मोड़ जाना वर्जित
7.कलकता बिरियानी मोड से उतर बबुनिया रोड़ जाना वर्जित
8. डी ए वी मोड़ से उतर शांति यह वृक्ष मोड़ जाना वर्जित
9. महिला थाना से नया किला मैदान की ओर जाना वर्जित
10 काली मंदिर से दक्षिण कागजी मोहल्ला की ओर जाना वर्जित
11. थाना मोड से शांति वट वृक्ष कीओर जाना उक्त वाहन के अलाव रिक्शा / बाईक भी वर्जित
वही इमरजेंसी सेवा में एम्बुलेस वाहन, मरीज वाहन, फायर बिग्रेड वाहन, भी०आई०पी० वाहन एवं पत्रकार के बाईक पर उक्त शर्त लागू नहीं होगा।
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