देवरिया जिले में दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2024 हेतु साप्ताहिक बंदी के दिन तय
श्रीनारद मीडिया, देवरिया, (यूपी):
देवरिया जिला मजिस्ट्रेट अखण्ड प्रताप सिंह ने नगर पालिका क्षेत्र, देवरिया, गौरा बरहज तथा टाउन एरिया सलेमपुर, लार, भाटपाररानी, भटनी, रूद्रपुर, रामपुर कारखाना, गौरी बाजार व बैतालपुर में स्थित दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2024 हेतु साप्ताहिक बंदी के दिन तय कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई, दूध की दुकानों पर साप्ताहिक बंदी के नियम लागू नहीं होते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि देवरिया, तरकुलवा, पथरदेवा में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (पान मसाला व नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकान छोड़कर), थोक पान मसाला की दुकानो की साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी। इसी प्रकार रामपुर कारखाना व बरियारपुर में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बंदी शनिवार, लार में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नाई/ हेयर ड्रेसर / सैलून की दुकानें छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी सोमवार, गौरा बरहज, भटनी, भलुअनी में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान
(नाई/ हेयर ड्रेसर / सैलून की दुकानें छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी मंगलवार, सलेमपुर में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नाई/ हेयर ड्रेसर / सैलून की दुकानें छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी वृहस्पतिवार, भाटपाररानी रुद्रपुर व मदनपुर में सभी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बंदी शनिवार, देवरिया, गौरा बरहज, लार, भटनी, रामपुर कारखाना, सलेमपुर में नाई/ हेयर ड्रेसर / सैलून की दुकानो की साप्ताहिक बंदी शनिवार तथा गौरी बाजार व बैतालपुर में सभी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बंदी शनिवार को रहेगी।
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