सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाये गए उपाय क्या है?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सड़क सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, फिर भी भारत में इस दिशा में उचित ध्यान नहीं दिया गया है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 150,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं जबकि 500,000 लोग घायल होते हैं।

यद्यपि भारत ने सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारित किये हैं, लेकिन इस रणनीति की सफलता के लिये कानूनों के सख्त कार्यान्वयन और समर्पित प्रवर्तन कार्यबल का अभी भी अभाव ही है।

लक्ष्य निर्धारित करते समय आशावादी बने रहना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि भारत में सड़क सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन के लिये सड़क दुर्घटनाओं और उपलब्ध अवसंरचना के पिछले रिकॉर्ड का ध्यान रखा जाए।

भारत में सड़क सुरक्षा

सड़क सुरक्षा के मामले में भारत की स्थिति

  • यद्यपि पिछले दशक में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिये कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रकाशित आँकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2011 में 1,42,485 से बढ़कर वर्ष 2019 में 1,51,113 हो गई।
    • वर्ष 2020 के लिये मंत्रालय द्वारा डेटा प्रकाशित किया जाना अभी बाकी है।
  • यद्यपि दुर्घटना मृत्यु दर (प्रति 100 दुर्घटनाओं पर मृत्यु की संख्या) जो वर्ष 2001 में 26.9 थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 28.63 और वर्ष 2020 में 37.54 हो गई।
    • इसके अलावा, वर्ष 2020 में दुर्घटनाओं में कमी मुख्य रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आई जब सड़कों पर बेहद सीमित संख्या में मोटर वाहन परिचालित थे।

सड़क सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप

  • सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2014 में सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन पैनल की स्थापना की थी जिसने ‘ड्रंक ड्राइविंग’ पर नियंत्रण के लिये राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
    • इसने राज्यों को हेलमेट पहनने पर कानून लागू करने का भी निर्देश दिया था।
    • समिति ने सड़क सुरक्षा नियमों के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने के महत्त्व पर बल दिया।
  • वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा के संबंध में कई निर्देश जारी किये जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश भी शामिल थे:
    • एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करना
    • सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना करना
    • सड़क सुरक्षा कार्ययोजना की अधिसूचना जारी करना
    • ज़िला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करना
    • ट्रॉमा केयर सेंटर्स की स्थापना करना
    • स्कूलों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना

भारत द्वारा की गई कुछ अन्य पहल

  • MoRTH ने वर्ष 2020 में स्वीडन में आयोजित ‘वैश्विक लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिये सड़क सुरक्षा पर तृतीय उच्चस्तरीय वैश्विक सम्मेलन’ (Third High Level Global Conference on Road Safety for Achieving Global Goals 2030) में भाग लिया जहाँ वर्ष 2030 तक भारत में शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
  • भारत ने ‘ब्रासीलिया घोषणा’ (Brasilia Declaration) पर हस्ताक्षर किये हैं और दुर्घटना मृत्यु दर में कमी लाने के लिये प्रतिबद्धता जताई है।
    • ब्राज़ील में आयोजित ‘सड़क सुरक्षा पर द्वितीय वैश्विक उच्चस्तरीय सम्मेलन’ में इस घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  • मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू किया गया है जिसके तहत यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, किशोर ड्राइविंग आदि के लिये दंड में वृद्धि की गई है।
    • इसके तहत एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष (Motor Vehicle Accident Fund) का प्रावधान किया गया है जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।
    • इसने एक ‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड’ (National Road Safety Board) का भी प्रावधान किया है जिसे एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाना है।
    • इसके साथ ही ‘गुड समैरिटन’  (Good Samaritans) के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
  • प्रथम श्रेणी के मानदंडों का कार्यान्वयन: एक पेशेवर सड़क वातावरण की ओर आगे बढ़ने के लिये प्रथम श्रेणी के सुधारों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है जो सड़क अवसंरचना की गुणवत्ता, भेद्य उपयोगकर्त्ताओं के लिये सुविधाओं की व्यवस्था और एक प्रशिक्षित, पेशेवर एवं अधिकार-प्राप्त तंत्र द्वारा नियमों के शून्य-सहनशील प्रवर्तन (zero-tolerance enforcement) को संबोधित करे।
    • स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए ज़िला सड़क सुरक्षा समितियों की एक अनिवार्य मासिक सार्वजनिक सुनवाई सुरक्षा चिंताओं को उजागर कर सकती है और उनकी अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा की जा सकती है।
  • बेहतर डेटा संग्रह: दुर्घटना के सही कारण की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय करने के लिये MoRTH का दुर्घटना डेटा संग्रह प्रारूप आवश्यक है।
    • इसी प्रकार, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database- iRAD) परियोजना का उद्देश्य iRAD मोबाइल एवं वेब एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न हितधारकों से डेटा एकत्र कर देश में दुर्घटना डेटाबेस को समृद्ध करना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है ।
    • इन परियोजनाओं का एकीकरण कुछ हद तक समन्वय स्थापित कर सकता है और डेटा संग्रह प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल बना सकता है।
  • बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय: यातायात कानूनों के खराब प्रवर्तन के कारण और जानें नहीं गँवाई जा सकती हैं।
    • आधिकारिक वित्त प्रदान कर राज्यों के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने और उसे सशक्त बनाने के लिये राज्यों और केंद्र का एकसमान दृष्टिकोण  होना महत्त्वपूर्ण है।
    • सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिये केवल लक्ष्य तय कर लेना ही पर्याप्त और व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं है। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समर्पित प्रयास करने की भी आवश्यकता है।
  • व्यवहार में बदलाव लाना: जबकि यातायात सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करना बेहद प्रभावी होगा, सार्वजनिक संवाद के माध्यम से पीड़ितों के परिजनों पर दुर्घटनाओं के प्रभाव के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने से भी दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
    • यह महत्त्वपूर्ण है कि सड़क उपयोगकर्त्ताओं और आम लोगों को सड़क सुरक्षा के मानदंडों और भावना के बारे में जागरूक किया जाए।
    • रेज़ीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/स्थानीय निकायों/गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहायता से आवासीय क्षेत्रों में नियमित सड़क सुरक्षा जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।
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