सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता का क्या मतलब है?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

केरल उच्च न्यायालय ने वेश्याओं की सेवाएँ चाहने वाले ग्राहकों को शामिल करने के लिये अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 में ‘खरीद’ शब्द की परिभाषा को विस्तृत किया है।

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 क्या है?

  • परिचय:
    • अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम,1956 {Immoral Traffic (Prevention) Act (ITP), 1956} का उद्देश्य बुराइयों के व्यावसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है।
    • यह यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढाँचे को चित्रित करता है। हालाँकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता है, लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है। वेश्यावृत्ति में संलग्न होना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन लोगों को लुभाना और उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल करना अवैध माना जाता है।
  • वेश्यालय की परिभाषा: 
    • धारा 2 वेश्यालय को किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये या दो या दो से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिये यौन शोषण या दुर्व्यवहार के लिये उपयोग की जाने वाली जगह के रूप में परिभाषित करती है।
  • वेश्यावृत्ति की परिभाषा:
    • अधिनियम के अनुसार, वेश्यावृत्ति, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों (पुरुष और महिलाएँ) का यौन शोषण या दुरुपयोग है।
  • अधिनियम के तहत अपराध:
    • अधिनियम की धारा 5 उन लोगों को दंडित करती है जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों को खरीदते हैं, प्रेरित करते हैं या ले जाते हैं,उन पर सज़ा के रूप में 3-7 साल की कठोर कारावास और 2,000 रुपये का ज़ुर्माना शामिल है।
      • किसी व्यक्ति या बच्चे (child) की इच्छा के विरुद्ध अपराध के लिये अधिकतम सज़ा चौदह वर्ष या आजीवन कारावास तक हो सकती है।
        • बच्चे का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी न की हो।

केरल उच्च न्यायालय ने क्या सुनाया फैसला? 

  • वर्तमान मामला:
    • याचिकाकर्त्ता को वेश्यालय में ग्राहक होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।
    • ITP अधिनियम की धारा 3 (वेश्यालय रखना या परिसर को एक के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना), 4 (वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन जीना), 5 (वेश्यावृत्ति के लिये व्यक्तियों को प्राप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना), 7 (सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास वेश्यावृत्ति को दंडित करना) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया।
      • आरोपी ने रिहाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एक ग्राहक के रूप में, उसे ITP अधिनियम के तहत नहीं फँसाया जाना चाहिये।
  • फैसला:
    • केरल उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि धारा 5 में “खरीद” शब्द को 1956 अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, अनैतिक तस्करी को दबाने और वेश्यावृत्ति को रोकने के अधिनियम के उद्देश्य के संदर्भ में इसकी व्याख्या की।
      • अदालत ने फैसला सुनाया कि इस शब्द में ग्राहक भी शामिल हैं और इसलिये ग्राहक पर धारा 5 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।
  • फैसले के निहितार्थ:
    • केरल उच्च न्यायालय का फैसला धारा 5 में “खरीद” के अर्थ का विस्तार करता है, जिसमें कहा गया है कि दलालों और वेश्यालय चलाने वालों के अलावा, ग्राहकों को वेश्यावृत्ति के लिये व्यक्तियों की खरीद हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
    • यह फैसला याचिकाकर्त्ता को धारा 5 के तहत दोषी घोषित नहीं करता है, बल्कि यह मुकदमे की आवश्यकता के लिये आरोप दायर करने की अनुमति देता है।
      • विशेष रूप से, याचिकाकर्त्ता को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 3, 4 और 7 के तहत अपराध से मुक्त कर दिया गया था।
  • उच्च न्यायालय की भिन्न राय:
    • मैथ्यू बनाम केरल राज्य (2022):
      • केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वेश्यालय में पकड़े गए ग्राहक पर ITP अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 7(1) निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के लिये दो प्रकार के व्यक्तियों को दंडित करती है।
        • वे व्यक्ति हैं (i) वह व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है और (ii) वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति की जाती है, उच्च न्यायालय ने कहा, अनैतिक व्यापार का कार्य ‘ग्राहक’ के बिना नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
    • गोयनका साजन कुमार बनाम द स्टेट ऑफ ए. पी. (2014) और श्री सनाउल्ला बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2017):
      • आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ITP अधिनियम की धारा 3-7 के तहत वेश्यालय के ग्राहकों पर मुकदमा चलाने के खिलाफ फैसला सुनाया।

सेक्स वर्क की वैधता क्या है?

  • एक पेशे के रूप में सेक्स वर्क:
    • सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क/वेश्यावृत्ति को एक “पेशे” के रूप में मान्यता दी है तथा कहा है कि इसके व्यावसायी विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं एवं आपराधिक कानून को ‘आयु’ तथा ‘सहमति’ के आधार पर सभी मामलों में समान रूप से क्रियान्वित होना चाहिये।
      • न्यायालय ने कहा कि स्वैच्छिक यौन संबंध कोई अपराध नहीं है।
  • किसी भी पेशे को अपनाने का मौलिक अधिकार:
    • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने तथा कोई भी व्यावसाय, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार देता है। इसमें वेश्यावृत्ति का कार्य भी शामिल है।
  • व्यावसाय में समानता:
    • न्यायालयों ने माना है कि व्यक्तियों को उनका चुने हुए पेशे (चाहे वह कुछ भी हो) को करने का समान अधिकार है।
    • बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित किया तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा पर ज़ोर दिया।
  • मौलिक तथा मानवाधिकार:
    • गौरव जैन बनाम भारत संघ और अन्य (1989) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स के मौलिक तथा मानवाधिकारों को मान्यता दी तथा कानून के तहत उनके सम्मान एवं सुरक्षा के अधिकार पर ज़ोर दिया।
      • न्यायालय ने पाया कि सेक्स वर्कर्स के बच्चों को अवसर, सम्मान, देखभाल, सुरक्षा तथा पुनर्वास की समानता का अधिकार है एवं बिना किसी “पूर्व-कलंक” के “सामाजिक जीवन की मुख्यधारा” का हिस्सा बनने का अधिकार है।

सेक्स वर्कर्स से संबंधित क्या पहल हैं?

  • उज्ज्वला:
    • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा “उज्ज्वला” का क्रियान्वन किया गया जो तस्करी की रोकथाम तथा वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन के लिये एक व्यापक योजना है।
  • राष्ट्रीय महिला आयोग:
    • राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) की स्थापना वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं तथा लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
  •   राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:
    • NHRC ने यौनकर्मियों को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी।
  • जागरूकता अभियान:
    • सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में सरकार से आग्रह किया कि वह सेक्स उद्योग में महिलाओं के शोषण के खिलाफ कार्रवाई करे और कठोर विनियमन के साथ विशिष्ट स्थानों में वैधीकरण पर विचार करे।
      • न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में सरकार ने जनता को व्यावसायिक यौन व्यापार से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिये व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया।

सेक्स वर्क के संबंध में सामाजिक धारणाएँ क्या हैं?

  • सांस्कृतिक कलंक:
    • कुछ संदर्भों में कानूनी होने के बावजूद, वेश्यावृत्ति को प्रायः अनैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लंघन माना जाता है। कुछ संस्कृतियाँ इसे वैवाहिक और पारिवारिक पवित्रता के लिये खतरा मानती हैं।
      • सेक्स वर्क में महिलाओं (WSW) की पहचान भारत में सबसे अधिक भेदभाव वाली और हाशिये पर रहने वाली आबादी में से एक के रूप में की गई है।
      • यौनकर्मियों को प्रायः अपने पेशे से जुड़े कलंक के कारण सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है।
  • लैंगिक गतिकी:
    • कई लोग वेश्यावृत्ति को एक निंदापूर्ण और अपमानजनक पेशे के रूप में देखते हैं, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाकर।
      • यह पेशा प्रायः शोषण और नुकसान से जुड़ा होता है।
      • यौनकर्मियों को अपमानजनक शब्दों, शारीरिक हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी भेद्यता और बढ़ जाती है।
  • स्वायत्तता की वकालत:
    • दूसरी ओर, समर्थकों का तर्क है कि महिलाओं के पास यह तय करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिये कि वे अपने शरीर का उपयोग किस प्रकार करती हैं।
      • कुछ लोग वेश्यावृत्ति को एक ऐसे पेशे के रूप में देखते हैं जहाँ महिलाएँ अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकती हैं।

आगे की राह

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