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सुप्रीम कोर्ट में तीन नए आपराधिक कानूनों का मामला क्यों पहुंचा? - श्रीनारद मीडिया
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सुप्रीम कोर्ट में तीन नए आपराधिक कानूनों का मामला क्यों पहुंचा?

सुप्रीम कोर्ट में तीन नए आपराधिक कानूनों का मामला क्यों पहुंचा?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सुप्रीम कोर्ट में आज तीन नए आपराधिक कानूनों- 1. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई होगी।

ये तीन कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और इंडियन एविडेंस एक्‍ट (आईईए) के विकल्‍प के रूप में बीते साल पारि‍त किए गए थे, जि‍न्‍हें लेकर केंद्र सरकार 1 जुलाई से लागू करने की अध‍िसूचना जारी कर चुकी है। याचिका पर जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल द्वारा सुनवाई की अध्यक्षता किए जाने की संभावना है।

तीन कानूनों का विरोध क्‍यों?

एडवोकेट विशाल तिवारी ने जनहित याचिका (पीआईएल) में दावा किया है कि नए कानून बेहद कठोर हैं। साथ ही यह भी कहा कि बीते दिसंबर में पर्याप्त संसदीय बहस के बिना पारित किया गया, क्‍योंकि उस समय कई विपक्षी सांसद निलंबन की कार्रवाई झेल रहे थे।

जनहित याचिका के अनुसार, इसमें कानूनों की खामियों और विसंगतियों का जिक्र करते हुए चिंता जताई गई है, जिसमें राजद्रोह, आतंकवाद और मजिस्ट्रेटों के लिए बढ़ी हुई शक्तियों से जुड़े प्रावि‍धान शामिल हैं।

क्‍या हैं तीन नए कानून?

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस): यह कानून देश में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह और राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए प्रावि‍धान प्रस्‍तुत करता है, जो अब इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) 1860 की जगह लेगा। यह कानून आतंकवाद को भी परिभाषित करता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस): यह कानून सीआरपीसी 1898 की जगह लेगा, जो जुर्माना लगाने और अपराधी घोषित करने के लिए दंडाधिकारियों की शक्तियों का विस्तार करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए): यह कानून इंडियन एविडेंस एक्‍ट (आईईए) 1872 का स्थान लेता है, जो साक्ष्य स्वीकार्यता और प्रक्रियाओं के पालन को लेकर बनाया गया है।

जनहित याचिका में ये मांग रखी

विशाल तिवारी ने जनहित याचिका में नए कानूनों के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक की मांग की है। साथ ही जनहित याचिका में मौलिक अधिकारों पर कानूनों की व्यवहार्यता और संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के तत्काल गठन की भी मांग की है।

कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं.

  • भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगिरी में डाला गया है. जबकि तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी, यह नया प्रावधान जोड़ा गया है. इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है.
  • आतंकवादी कृत्य, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है.
  • इसी तरह, पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं. पहले इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने कानून थे.
  • मॉब लिंचिंग, यानी जब पांच या अधिक लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी.
  • शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है.
  • व्यभिचार और धारा 377, जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है.
  • पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी. लेकिन अब अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे 60 या 90 दिन तक दिया जा सकता है.
  • छोटे अपराधों के लिए सजा का एक नया रूप सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है. सामुदायिक सेवा को समाज के लिए लाभकारी बताया गया है.
  • जांच-पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है.
  • सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मॉड में करना.
  • एफआईआर, जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय की गई है. उदाहरण के लिए, अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा, शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी.
  • अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं. पहले गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज समूह भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे.
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