क्यों लाए गए नए आपराधिक कानून- अमित शाह
तीन नए आपराधिक कानून का कांग्रेस ने किया विरोध
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
देश में आज यानी 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पुराने आईपीसी-सीआरपीसी के मुकाबले इस कानून में कई अंतर हैं। इन तीन कानूनों में कई नई धाराओं को शामिल किया गया है और कई धाराओं को खत्म किया गया। इस बीच इन कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
रिमांड का समय नहीं बढ़ा
अमित शाह ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रिमांड के दिन बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये सब केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि 15 दिन ही होगा रिमांड, लेकिन 15 दिन की अपर लिमिट होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोपी 15 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाए तो क्या पूछताछ होगी। इसलिए 15 दिन की अपर लिमिट रखी है।
शाह ने और क्या खास कहा…
- शाह बोले- अब कागज की बड़ी गड्डी की जरूरत नहीं।
- रेप के मामले में मौत की सजा।
- हमने चार्जशीट को भी डिजिटल किया।
- आईएस-आईपीएस से सुझाव लेकर कानून बनाए गए।
विपक्ष सुझाव दे तो सुनेंगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा कि विपक्ष इन तीन कानूनों पर हंगामा कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसपर शोर मचाया जाए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर संसद में चर्चा हुई थी। शाह ने कहा कि मुझसे किसी ने मिलने का समय नहीं मांगा और इसमें कुछ बदलाव की बात नहीं कही। अगर किसी विपक्षी नेता को कोई कमी लगती है तो वो सुझाव दे।
अब श्री 420 नहीं, 318 कहें…
नए बीएनएस कानून के तहत अब चोरी के अपराध से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 को बीएनएस में 318 बना दिया गया है। देश में आज यानी 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। तीन नए क्रिमिनल लॉ के लागू होते ही इसके तहत मध्यप्रदेश और दिल्ली में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट में दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये कार्रवाई रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ हुई है।
दिल्ली में इस कारण दर्ज हुआ केस
कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल, व्यक्ति पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया।
फआईआर के मुताबिक, आरोपी बिहार के बाढ़ का रहने वाला पंकज कुमार है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मेन सड़क के किनारे एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। जब उसे ठेला हटाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
मध्यप्रदेश में भी केस दर्ज
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हनुमानगंज थाने में नए कानून बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत पहली एफआईआर हुई है। धारा 296 के तहत गाली गलौज के मामले में ये केस दर्ज हुआ।
फरियादी इसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान पिता जय नारायण चौहान की शिकायत पर राजा उर्फ हरभजन पर दर्ज की गई है। जिसका घटनास्थल सामातंर रोड कट प्वाइंट है। घटना एक जुलाई रात 12 बजकर 5 मिनट की है। आरोपित राजा ने प्रफुल्ल को गालियां दी थीं।
तीन नए आपराधिक कानून का कांग्रेस ने किया विरोध
- आज पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। आज से देश में आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो रहे हैं। नए कानून लागू होने को लेकर विपक्ष ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करके तीनों कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
- उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
- कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी इन कानूनों का विरोध जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। 90-99 प्रतिशत तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम हैं। जो कार्य मौजूदा तीन कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे एक बेकार प्रक्रिया में बदल दिया गया हैहां, नए कानूनों में कुछ सुधार हुए हैं और हमने उनका स्वागत किया है। इन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था।
नीट मुद्दे पर भी दिया स्थगन नोटिस
वहीं कांग्रेस सांसद बी मनिकम टैगोर ने लोकसभा में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है। साथ ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने नीट-यूजी और यूजीसी नेट समेत परीक्षाओं के संचालन में पेपर लीक के मामलों और एनटीए की विफलता पर चर्चा के लिए आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
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