पटाखों पर बैन क्यों नहीं लगाया- सुप्रीम कोर्ट
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में ऐसी खबरें हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चाहता है कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लागू नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिसरों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को हलफनामा दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस आयुक्त से दिवाली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को यह बताना चाहिए कि वे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि अगले साल ऐसी स्थिति न आए.
पराली जलाने की घटना पर कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों से अक्टूबर के आखिरी दस दिनों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं की संख्या बताते हुए हलफनामा दाखिल करने को भी कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जारी किया नोटिस
वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर एडवोकेट एचएस फुल्का ने कहा, दिवाली पर पटाखे जलाने पर लगे प्रतिबंध को लागू न किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि इस प्रतिबंध को क्यों लागू नहीं किया गया. इस मामले की सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी.
दिल्ली में जहरीली धुंध छाई, वायु गुणवत्ता बेहद खराब
दिल्ली में सोमवार को सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही और वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 373 दर्ज किया गया. जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रही, उनमें आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, न्यू मोती बाग, एनएसआईटी द्वारका, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, रोहिणी, वजीरपुर और विवेक विहार शामिल हैं.
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