जबरन सेक्स से पत्‍नी को मार दिया लकवा , मामला पहुंचा कोर्ट, जज साहब ने सुनाया अजीब फैसला

जबरन सेक्स से पत्‍नी को मार दिया लकवा , मामला पहुंचा कोर्ट, जज साहब ने सुनाया अजीब

फैसला

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

 
पत्नी की इच्छा के विरुद्ध सेक्स मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने अजब फैसला सुनाया है। यहां पत्नी के साथ जबरन संंबंध बनाने के आरोपी पति को मुंबई सेशन कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। यह फैसला इसलिए भी अजीब है क्योंकि हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि मैरिटल रेप क्रूरता है और इसे तलाक का आधार माना जा सकता है।

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मुंबई के अडिशनल सेशन जज एस.जे. घरात ने कहा, ‘आरोपी व्यक्ति महिला का पति है। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पति होने के नाते उसने कोई गैरकानूनी काम किया है।’ साथ ही, कोर्ट ने मामले में महिला के पति को अग्रिम जमानत दे दी। जबकि महिला की दलील थी कि जबरन सेक्स से उसे लकवा हो गया था।।

 
महिला ने अपने पति पर जबरन सेक्स करने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में पति ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अभियोजन के अनुसार, महिला की शादी 22 नवंबर 2020 को हुई थी। महिला ने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि शादी के बाद उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज मांग रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं।

 
साथ ही, महिला ने आरोप लगाया कि इस साल दो जनवरी को वह अपने पति के साथ महाबलेश्वर गई थी, जहां पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद से वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी। इसके उपचार के लिए जब वह डॉक्टर से मिली तो जांच में पता चला कि उसे कमर के नीचे लकवा मार गया है।

 
सुनवाई के दौरान पति ने आरोपों से इनकार किया। पति ने कहा कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। उसने और उसके परिवार ने कभी दहेज की मांग नहीं की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अडिशनल सेशन जज घरात ने कहा, ‘यह दुखद है कि महिला को लकवा मार गया, लेकिन महिला की इस हालात के लिए पति अथवा उसके परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।’

कोर्ट ने कहा कि महिला ने जिस तरह से पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज मांगने की शिकायत की है, उसमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दहेज किस रूप में मांगा गया था। साथ ही कोर्ट ने कहा, ‘इस मामले में महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।’

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