पंचायत चुनाव का खर्च विवरण जमा नही करने पर चुनाव लड़ने से होगे वंचित

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श्रीनारद मीडिया‚ विक्की बाबा‚ मशरक‚ सारण (बिहार):

मशरक (सारण)सचिव राज्य निर्वाचन आयोग पटना के पत्र के आलोक में मशरक प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 2016 के त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में पंचायत समिति, मुखिया सरपंच, पंच वार्ड सदस्य समेत सभी पंचायत चुनाव पद पर निर्वाचित या हारे के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था चुनाव परिणाम के बाद निर्वाचित या पराजित अभ्यर्थीके द्वारा प्रपत्र 29 में चुनाव से संबंधित खर्च का विवरण एवं प्रपत्र 30 में शपथ पत्र देना था जो बार-बार स्मार पत्र देने के बाद भी अभी तक प्रतिनिधियों के द्वारा जमा नहीं किया गया है वैसे अभ्यर्थियों का आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2021 में चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने जारी पत्र के आलोक में प्रखंड कार्यालय में दो कर्मी की प्रतिनियुक्ति कर सभी हारे या जीते अभ्यर्थियों को पत्र जारी कर कहां कि सभी जल्द से जल्द 2016 में हुएं चुनाव खर्च का विवरण जमा करें अन्यथा उन्हें 2021 में होने वाले चुनाव में नामांकन के बाद अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।

 

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