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कपड़े की दुकान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कर्मचारी गिरफ्तार - श्रीनारद मीडिया

कपड़े की दुकान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कर्मचारी गिरफ्तार

कपड़े की दुकान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कर्मचारी गिरफ्तार

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

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मध्य प्रदेश के इंदौर में दो महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। समाचार एजंसी पीटीआइ के मुताबिक, मंगलवार को पुलिस ने जानकारी दी कि इंदौर में एक कपड़े की दुकान पर काम करने वाले 20 साल के एक व्यक्ति ने कपड़ों की नाप लेने के बहाने दो महिलाओं को गलत तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सराफा थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुकान के कर्मचारी को गिरफ्तार किया।

महिला ने पहली बार इस घटना को नजरअंदाज कर दिया

अधिकारी ने बताया कि जब 19 साल की शिकायतकर्ता रविवार को अपनी मां के साथ दुकान पर गई तो आरोपी ने नाप लेने के बहाने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से स्पर्श छूआ। हालांकि महिला ने इस घटना को पहली बार नजरअंदाज कर दिया लेकिन, जब वह अगले दिन अपने दोस्त के साथ दुकान पर गई तो आरोपी ने फिर दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया, अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी भी महिला के लिए आपराधिक बल का उपयोग करना) मर्यादा (लज्जा) भंग करने का इरादा) और अन्य प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जानिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के बारे में

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है या उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है जो कम से कम एक वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आरोपी आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

लागू अपराध

स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना है।

सजा – 1 से 5 वर्ष कारावास + आर्थिक दंड

यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

 

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