75 फीसदी अनुदान राशि पर सोलर वाटर पम्प के लिए 25 जुलाई तक कर सकते है आवेदन : डा. वैशाली शर्मा
श्रीनारद मीडिया, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक, कुरुक्षेत्र :
अतिरिक्त उपायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम) के तहत नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा 25 जुलाई 2024 तक 3 एचपी सरफेस (मोनोब्लोक), 7.5 एचपी (सबमर्सिबल) व 10 एचपी (सबमर्सिबल) क्षमता के सोलर वाटर पम्प के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। पुराने सभी आवेदकों को (20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक के आवेदकों को छोडक़र) जिन्होंने अपना लाभार्थी हिस्सा नहीं जमा करवाया है, सभी को नए सिरे से आवेदन करना होगा। जिन आवेदकों ने 20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरुरत नहीं है वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं।
एडीसी डा. वैशाली शर्मा ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस योजना के तहत केवल वही आवेदक/किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा, जिनमें आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सौलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो तथा उसके नाम पर जमीन हो। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फूट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे की टपका सिंचाई विधि या फवारा सिंचाई विधि की स्थापना अनिवार्य है। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जो पात्र आवेदक/किसान इस योजना का लाभ लेना चाहतें है वो सरल पोर्टल (सरलहरियाणा.जीओवी.इन) पर जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पम्प की क्षमता एंव प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी चुने और लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं। इसके लिए आवेदक को सरलहरियाणा.जीओवी.इन वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना है।
उन्होंने कहा कि किसान अपनी फैमली आईडी डालकर मैंबर आईडी चुनने के बाद ओटीपी से सत्यापित करना है। इसके बाद आवेदक को अपनी जरुरत अनुसार सोलर पम्प की क्षमता का चयन करना है तथा अपने सोलर पम्प को स्थापित करने के लिए अपनी पसंद अनुसार केवल एक कंपनी का चयन करना है। इसके उपरांत फार्म जमा करने पर आपको एक चालान प्राप्त होगा जिसमें लाभार्थी हिस्सा जमा करने के लिए एक वर्चुअल अकाउंट नम्बर लिखा होगा, जो सभी आवेदकों का अलग-अलग होगा। चालान में पम्प का देय लाभार्थी हिस्सा आवेदक/किसान को बैंक में जाकर अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से चालान में दर्शाये गए वर्चुअल बैंक अकाउंट में जमा करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट हरेड़ा.जीओवी.इन पर जाकर या जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग में जाकर योजना से संबंधित पात्रता/दस्तावेजों/दिशानिर्देशों की पहले से जानकारी प्राप्त कर लें ताकि बाद में अनावश्यक परेशानी न हो।
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